अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजयपाल लाम्बा ने बताया कि जयपुर की जनता आज रविवार की तरह कल सोमवार को भी घरों में ही रहें। अपनी आवाजाही सीमित रखें। ज्यादा आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले।आवश्यक सेवाओ की दुकानें खुली रहेंगी। खाद्य पदार्थों की दुकानें, फ्लोर मील, रेस्टोरेंट एवं ढाबे भी खुले रहेंगे, लेकिन वहां बैठकर खा नहीं सकेंगे पैकिंग कराकर ले जा सकेंगे। यह व्यवस्था अग्रिम आदेश तक लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में धारा 144 लागू है। इसके तहत 20 से अधिक संख्या में लोगों को एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब उसमें संशोधन कर 5 से अधिक व्यक्तियो को एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
लाम्बा ने बताया कि यह व्यवस्था 31 मार्च तक जारी रहेगी। जयपुर की आमजनता पुलिस का सहयोग करे। यह आपके बचाव के लिए आवश्यक है। यात्री वाहन ऑटोरिक्शा नहीं चलेंगे। कामर्शियल वाहन चालक ज्यादा आवश्यक हो तो ट्रैफिक पुलिस से विधिवत अनुमति के पश्चात ही वाहन का संचालन करें। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थ की वस्तुओं का घर पर अनावश्यक संग्रह नहीं करे। सोशल मीडिया पर कोरोना के संबंध में झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। झूठी अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।